सरकार ने आधार नियम में संशोधन किये हैं.इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों को अद्यतन (अपडेट) कराना जरूरी होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (सीआईडीआर) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी. अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम-से-कम एक बार पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेजों को अपडेट करा सकते हैं. इससे सीआईडीआर में आधार से जुड़ी जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी.... ''जानकारी अपडेट करने को लेकर आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन के प्रावधान में बदलाव किया गया है।
आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पिछले महीने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्हें आधार संख्या लिए 10 साल से अधिक हो गये हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी को दोबारा अपडेट नहीं कराया है, वे पहचान और निवास प्रमाण दस्तावेजों को अद्यतन कराएं.''लोगों को जानकारी अपडेट करने के लिए चीजें आसान बनाने को लेकर UIDAI ने नई विशेषता "दस्तावेज अद्यतन (update document)" जोड़ी है. इस सुविधा का उपयोग ‘माई आधार' पोर्टल और ‘माई आधार' ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है.संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर भी जा सकते हैं.
नई सुविधा के जरिये आधार धारक पहचान प्रमाणपत्र (नाम और फोटो युक्त) और निवास प्रमाणपत्र (नाम और पता युक्त) दस्तावेज अपडेट कर संबंधित जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं. अब तक 134 करोड़ आधार नंबर जारी किए गए हैं, UIDAI के नवीनतम कदम के बाद कितने आधार धारकों को अपनी जानकारी अपडेट करने की जरूरत होगी, यह फिलहाल पता नहीं चला है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)