ब्रिटिश सरकार ने सभी चुनावों में 16 वर्ष के किशोरों को मतदान का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा है. वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ब्रिटिश और संबंधित नागरिकों को वोट देने का अधिकार. ब्रिटेन में महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से मतदान का अधिकार मिला, पूर्ण अधिकार 1969 में 21 से घटाकर 18 वर्ष हुआ.