इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद में नमाज पर प्रशासन द्वारा लगाई गई संख्या सीमा को अवैध घोषित किया है. कोर्ट ने DM और SP को कानून-व्यवस्था नहीं संभाल पाने पर इस्तीफा देने या तबादला कराने की सख्त टिप्पणी की. याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने एक साल से नमाज पर रोक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी और राहत पाई है.