इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खतरनाक घोषित भवन को गिराने में पब्लिक सेफ्टी को किराएदारों के अधिकारों से ऊपर माना है वाराणसी नगर निगम को दो हफ्ते में जर्जर बिल्डिंग गिराने और पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है यूपी टेनेंसी एक्ट के तहत किराएदार खतरनाक भवन में लगातार रहने का अधिकार नहीं रखते और जान को खतरा नहीं डाल सकते