SC के कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश के तबादले को पद रिक्त होने से लगभग 2 महीने पहले करने का नीतिगत निर्णय लिया. इस निर्णय का उद्देश्य न्यायाधीश को नए उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित कराना और सुचारु कार्यभार संभालना है. पंजाब और हरियाणा HC की न्यायाधीश लीसा गिल को आंध्र प्रदेश HC का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई.