भारत में प्राइवेट वाहन का पैसे लेकर सवारी ढोना मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैरकानूनी है कानून में कार पूलिंग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन इसे लागू करने में कठिनाई आती है इंश्योरेंस कंपनियां कार पूलिंग को कमर्शियल इस्तेमाल मानकर दुर्घटना में क्लेम अस्वीकार कर देती हैं