6 पूर्व विधायकों ने सोमवार को हाईकोर्ट से अर्जियां वापस ले ली थीं. लाभ के पद के मामले में EC ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था राष्ट्रपति ने EC की सिफारिश स्वीकार की और इस बाबत एक अधिसूचना भी जारी की