सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर इसे पुनः दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा और जल्द निपटारे का निर्देश दिया है. गत 29 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है.