FSSAI ने केवल Camellia sinensis पौधे से बनी उत्पाद को ही चाय मानने का निर्देश दिया है. बाजार में उपलब्ध हर्बल टी, रूइबोस टी और फ्लावर टी को चाय कहना नियमों के अनुसार गलत और भ्रामक होगा. चाय के पैकेट पर वास्तविक नाम लिखना अनिवार्य है, गलत नामकरण को मिसब्रांडिंग माना जाएगा.