SC ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी के समय पति को दिए गए नकद और सोने के गहने वापस लेने का अधिकार दिया है. यह अधिकार मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत सुरक्षित माना गया है. कोर्ट ने कहा कि विवाह के समय दी गई संपत्ति महिला की भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक सम्मान के लिए होती है.