बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने "I Love You" को भावनात्मक अभिव्यक्ति माना अदालत ने 10 साल पुराने छेड़छाड़ मामले में आरोपी को बरी किया 'आई लव यू' कहने की मंशा अलग- कोर्ट सत्र न्यायालय ने आरोपी को सुनाई थी तीन साल की सजा