बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ बैंकों को कार्रवाई करने से रोकने वाला स्टे आदेश रद्द कर दिया है सिंगल जज का आदेश था कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने वाले BDO LLP साइनटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं तीन बैंकों ने यह आदेश गलत बताते हुए अपील की और कहा कि फोरेंसिक ऑडिट वैध है और फंड के गलत इस्तेमाल की बात है