सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की जांच के लिए ED को SIT बनाने का निर्देश दिया है ताकि जांच प्रभावी हो सके कोर्ट ने अनिल अंबानी के विदेश जाने पर रोक लगाई है और उनके बिना अनुमति के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है CBI को बैंक अधिकारियों की मिलीभगत की जांच के लिए निर्देश दिया गया है ताकि धोखाधड़ी के सभी पहलू सामने आएं