उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाद्य तेलों के पैक के लिए नौ मानक आकार निर्धारित किए हैं ताकि मूल्य तुलना आसान हो. यह नियम पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल और मिश्रित खाद्य तेलों सहित सभी प्रमुख तेलों पर लागू होगा. नए मानकों के तहत यदि पैक में मात्रा आयतन में हो तो उसका समकक्ष वजन भी स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा.