Story Created By: Vivek Rastogi

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बेसिक सैलरी ₹50,000 हो, या एक लाख, UPS में कितनी बनेगी पेंशन

केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना, यानी यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंज़ूरी दी है, जो वित्तवर्ष 2025-26 से लागू कर दी जाएगी.

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अब सरकारी कर्मचारी पेंशन के हिसाब-किताब में उलझे हैं. सो आइए, आज आपको बताते हैं, कितनी बेसिक सैलरी वाले कर्मी को UPS के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी.

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सरकार के अनुसार, योजना के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी तथा महंगाई भत्ते के जोड़ का 10 प्रतिशत ही अंशदान देते रहेंगे, परंतु सरकार अब 18.5 प्रतिशत अंशदान देगी.

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UPS के तहत कर्मी का कॉरपस ही पेंशन तय करेगा, परंतु हर उस कर्मी को न्यूनतम पेंशन बेसिक सैलरी के हिसाब से दी जाएगी, जिसका सेवाकाल 25 साल या अधिक हो चुका है.

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कॉरपस से पेंशन अधिक हो सकती है, लेकिन न्यूनतम पेंशन का फ़ॉर्मूला - रिटायरमेंट से पहले के 12 माह की बेसिक सैलरी के औसत का 50 प्रतिशत, जिस पर DA दिया जाएगा.

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UPS में फ़ैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, जो कर्मी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को दी जाएगी. यह कर्मचारी की तय पेंशन का 60 फ़ीसदी होगी.

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यदि कर्मी की रिटायरमेंट से पहले के 12 माह की औसत बेसिक सैलरी ₹50000 होगी, तो उसे ₹25000 पेंशन मिलेगी, व ₹12500 महंगाई राहत भी दी जाएगी.

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इसी कर्मी का निधन होने पर आश्रित परिवार को पेंशन ₹25000 का 60 प्रतिशत, यानी ₹15000 मिलेंगे, जो महंगाई राहत जुड़कर ₹22500 हो जाएंगे.

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इसी तरह, औसत बेसिक सैलरी ₹100000 होने पर ₹50000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे, और ₹25000 महंगाई राहत भी दी जाएगी.

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जिन अधिकारियों की अंतिम औसत बेसिक सैलरी ₹250000 होगी, उन्हें ₹125000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे, और ₹62500 महंगाई राहत दी जाएगी.

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