फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अस्थायी वीजा पर बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित किया गया था. जज जोसेफ लैप्लांते ने कहा कि यह आदेश अमेरिका के 14वें संविधान संशोधन और दशकों से चली आ रही नागरिकता नीति के खिलाफ है. ये फैसला क्लास एक्शन मुकदमे के तहत लिया गया है और देशभर में 20 फरवरी के बाद जन्मे सभी प्रभावित बच्चों पर लागू होगा.