अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तीसरी बार है जब किसी कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के आदेश को असंवैधानिक माना है. दस से अधिक राज्यों ने अदालत में कहा कि ट्रंप का आदेश संविधान के खिलाफ है और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए.