पाकिस्तान की एक अदालत ने केंद्र सरकार को 30 दिन में ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का आदेश दिया है. अदालत ने आरोप लगाया कि एफआईए के अधिकारी, वकील और अन्य लोग निर्दोषों को फंसाकर पैसे ऐंठने के लिए ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग करते हैं. जांच आयोग को चार महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर अदालत से समय सीमा बढ़ाने की अनुमति मांगी जा सकती है.