अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को रद्द करता है तो अमेरिका को आधा टैरिफ रिफंड करना होगा. फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप के भारी टैरिफ लगाने को राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लंघन बताया था और फैसला सुनाया था ट्रेजरी सचिव ने कहा कि टैरिफ पर अन्य विकल्प हो सकते हैं पर वे राष्ट्रपति की मोल-तोल की शक्ति को कमजोर कर देंगे