उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा कुत्तों के हमले पर नियंत्रण के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं पहली बार काटने पर कुत्ते को दस दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा दूसरी बार काटने पर कुत्ते को आजीवन कैद की सजा दी जाएगी और उसे हमेशा के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा