इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो के बदले अब एक जमानतदार होने पर भी कैदी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आर्थिक-सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेल बॉण्ड की रकम निर्धारित करने के निर्देश भी दिए. दो जमानतदार नहीं मिलने की वजह से कई लोग लंबे समय तक जेल में बंद रहते थे, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया.