प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ FIR दर्ज की FIR बीएनएस धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं के तहत झूंसी थाने में दर्ज कराई गई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों का खंडन करते हुए शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को अपराधी बताया है