SIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मेडिकली प्रतिबंधित है. कफ सिरप अवैध नहीं है, बल्कि माफियाओं ने इसे नशे के लिए बिना प्रिसक्रिप्शन डायवर्जन कर बाजार में बेचा था. CM योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि यूपी में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है.