बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए एक नया अध्यादेश लाया गया है, जो परंपरा और प्रबंधन को सुरक्षित बनाएगा. न्यास के पास 20 लाख तक के वित्तीय लेन-देन का स्वतंत्र अधिकार होगा, उससे अधिक के लिए सरकारी अनुमति जरूरी होगी. 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड में विभिन्न धार्मिक परंपराओं और प्रशासनिक पदों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.