इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूट के थाने में दर्ज अब्बास अंसारी और अन्य के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया अब्बास और उनके ड्राइवर नियाज अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में राहत मिली है और आरोपों को खारिज किया गया है हाईकोर्ट में अब्बास अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और दया शंकर मिश्र ने कानूनी पक्ष रखा था