सरकार ने आयकर नियमों के तहत 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को पैन और आधार लिंकिंग से छूट दी है भारत के निवासी नहीं होने वाले NRI व्यक्तियों को भी पैन और आधार लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती है असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासियों को फिलहाल पैन और आधार लिंकिंग नियम से बाहर रखा गया है