जीएसटी काउंसिल ने लोकल ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज को सीजीएसटी एक्ट की धारा 9(5) में शामिल किया है पहले फूड डिलीवरी ऐप्स को डिलीवरी फीस पर जीएसटी नहीं देना होता था, जो अब देना होगा अब फूड डिलीवरी ऐप्स को डिलीवरी फीस पर 18 प्रतिशत टैक्स देना अनिवार्य होगा