सरकार ने GST 2.0 के तहत टैक्स स्लैब को आसान बनाया है लेकिन सिन गुड्स पर 40 % तक टैक्स लगाने की सिफारिश की है. सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स में कोई राहत नहीं, बल्कि अतिरिक्त लेवी भी लग सकती है. नया जीएसटी स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू होगा जिसमें केवल दो टैक्स रेट 5 और 18 प्रतिशत रहेंगे.