बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन के पृथक-वास का पालन करना जरूरी घर पर पृथक रखकर या संस्थागत पृथक-वास रूप में किया जा सकता है पृथक-वास की यह अवधि सजा नहीं, सुरक्षा का मामला है