एनसीआरबी के अनुसार बलात्कार के मामलों में मध्यप्रदेश पहली पायदान पर है मुख्यमंत्री ने अधिक विचार-विमर्श और कानूनी सलाह के लिये समय लिया छेड़छाड़-घूरने के मामले में एक लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है