मुंबई के 2011 के ट्रिपल ब्लास्ट केस में कफील अहमद अयूब को करीब चौदह साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रखना आरोपी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ 2011 के धमाकों में 21 लोगों की मौत हुई थी और 113 से अधिक लोग घायल हुए थे, जो भीड़भाड़ वाली जगहों पर हुए थे