महाराष्ट्र की विशेष एनआईए कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को 17 साल बाद बरी कर दिया. समीर कुलकर्णी ने गिरफ्तारी के दौरान ज़ब्त किए गए 900 रुपये में से 750 रुपये लौटाने की मांग की. अदालत ने बताया कि ज़ब्त की गई संपत्ति अगले आदेश तक सबूत के रूप में बरकरार रहेगी और वापस नहीं की जाएगी.