बॉम्बे हाईकोर्ट ने गड्ढों और खुले मैनहोल से होने वाली दुर्घटनाओं पर गंभीर नाराजगी जताई है. अदालत ने ठेकेदारों और अधिकारियों को नागरिकों की मौतों और चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराने की जरूरत जोर दिया. अदालत ने मुंबई समेत महाराष्ट्र की सड़कों की खराब हालत और बार-बार गड्ढों का बनना सार्वजनिक धन की बर्बादी कहा.