झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है कोर्ट ने पहले दिए गए अंतरिम आदेश को निरस्त करते हुए सीएम को अब खुद कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है 28 नवंबर को हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा