जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है. इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले 18% जीएसटी लगता था, जिसे अब 22 सितंबर 2025 से प्रभावी रूप से 0 कर दिया जाएगा. सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को सस्ता और सुलभ बनाकर सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है_