भारत में गंभीर बीमारियों की दवाएं महंगी होती, जो विदेश से आयात की जाती हैं और आम आदमी के लिए मुश्किल हैं. जीएसटी काउंसिल ने 33 महंगी और जीवनरक्षक दवाओं पर लगने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया है. दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर अब पांच प्रतिशत का एकल जीएसटी दर लागू होगा, जो पहले से कम है.