सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तकिया मस्जिद गिराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया याचिकाकर्ताओं का दावा था कि मस्जिद 200 साल पुरानी और 2024 तक सक्रिय रूप से नमाज अदा की जाती थी कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का विध्वंस भूमि अधिग्रहण कानून के तहत हुआ और मुआवजा भी प्रदान किया गया था