यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं जो सभी कॉलेजों पर अनिवार्य हैं नए नियमों में जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा दी गई है जिसमें जाति धर्म लिंग जन्मस्थान और दिव्यांगता शामिल हैं ओबीसी छात्रों को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है और समानता समितियों में उनका प्रतिनिधित्व होगा