SC ने हसीन जहां की घरेलू हिंसा और भरण-पोषण मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है 2018 में जादवपुर थाने में शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था कलकत्ता HC ने शमी को हसीन जहां और उनकी बेटी को प्रति माह चार लाख रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया था