सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के दौरान नेताओं की मौजूदगी पर कड़ी आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद और विधायक पूछताछ के दौरान दर्शक या जांच का हिस्सा नहीं हो सकते हैं. तेलंगाना की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर हलफनामा दायर करेंगे.