FSSAI ने ORS के नाम पर बेचे जा रहे फलों के जूस और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं कई उत्पादों में WHO के असली ORS फॉर्मूले और चिकित्सीय प्रभाव की कमी पाई गई है कंपनियां पैकेजिंग पर ORS लिखकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही हैं, जो खाद्य सुरक्षा कानून का उल्लंघन है