सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के मामले में याचिकाकर्ता से पूछा कि वे कुत्तों को अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाते. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार सामुदायिक कुत्तों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और निवासी कल्याण संघों पर है.