सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इसका उपयोग केवल मंदिर की भलाई के लिए होना चाहिए. CJI सूर्य कांत ने स्पष्ट किया कि मंदिर के फंड को कोऑपरेटिव बैंकों की आय का स्रोत नहीं माना जा सकता है. केरल के कोऑपरेटिव बैंकों ने हाई कोर्ट के मंदिरों की जमा राशि लौटाने के निर्देश को चुनौती दी है.