सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई, पूरे कानून पर रोक से इनकार. वक्फ निर्माता के लिए 5 वर्ष से इस्लाम धर्म अपनाने का सबूत देने वाले प्रावधान पर नियम बनने तक रोक लगी है. सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट आने तक मौजूदा वक्फ संपत्तियों की मान्यता रद्द करने के प्रावधान पर कोर्ट ने रोक लगाई.