सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में पुराने फैसले में संशोधन करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए. कोर्ट ने कहा- आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा. कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़े जाने पर रोक नहीं लगाई है. सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग कराने की मनाही रहेगी.