सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने वाले SC का दर्जा खो देते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को SC/ST एक्ट के लाभ नहीं मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए धर्मांतरण के बाद SC दर्जा समाप्त होने को सही ठहराया