सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के कर्नाटक के गिरीश हत्याकांड में मंगेतर शुभा शंकर की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है और दया याचिका की अनुमति दी है. अदालत ने दोषियों की सजा आठ सप्ताह के लिए निलंबित कर राज्यपाल के समक्ष दया याचिका लगाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक विद्रोह और बेकाबू रोमांटिकता को इस हत्या की मुख्य वजह बताया और सामाजिक-भावनात्मक टूटन को भी रेखांकित किया.