सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची में पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी है. चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के लिए 99.6% लोगों ने पहले ही आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है और केवल पहचान के लिए उपयोग होगा.