सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए रेप और यौन अपराध मामलों में दिशानिर्देश जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है. अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां पीड़िताओं पर 'चिलिंग इफेक्ट' डालती हैं और शिकायत वापस लेने जैसा दबाव बनाती हैं. CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित आदेश पर स्टे जारी रहेगा.