SC ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में पूर्व देवासम बोर्ड सदस्य के.पी. शंकरदास की याचिका पर कड़ी मौखिक टिप्पणी की. कोर्ट ने केरल HC के फैसले के उन पांच पैरा को हटाने से इनकार किया जिनमें शंकरदास की जिम्मेदारी बताई गई थी. SC ने कहा कि शंकरदास ने बोर्ड की बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए वे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते.